लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? SIR पर उठ रहे हर सवाल का चुनाव आयोग दे रहा सीधा जवाब

By Team DoStudyOnline

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What should I do if my name isn't on the list?
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नई दिल्ली, 7 जनवरी 2026 — उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद लाखों लोगों के नाम गायब होने की शिकायतें आ रही हैं।

चुनाव आयोग ने इस संबंध में कई सवालों के जवाब जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं, वे दावा-आपत्ति के जरिए नाम जुड़वा सकते हैं।

अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो क्या करें? (चरणबद्ध तरीके से)

चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नाम न होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कदम उठाएं:

  1. ड्राफ्ट लिस्ट कहां चेक करें?
    • 6 जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), पोलिंग बूथ, तहसील कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर चेक करें।
  2. दावा-आपत्ति (Claim & Objection) कब और कैसे करें?
    • आवेदन की तारीख: 7 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक
    • फॉर्म:
      • नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6
      • नाम हटवाने/सुधार के लिए फॉर्म 7 और फॉर्म 8
    • कहां जमा करें?
      • BLO को
      • ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल/वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए
      • कलेक्ट्रेट/तहसील कार्यालय में
  3. जरूरी दस्तावेज
    • आधार कार्ड (वैकल्पिक लेकिन बेहतर)
    • वोटर आईडी (अगर पुरानी है)
    • कोई एक पहचान पत्र (पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि)
    • निवास प्रमाण (बिजली बिल, राशन कार्ड, किराया एग्रीमेंट आदि)
    • जन्मतिथि प्रमाण (10वीं मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र)
  4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
    • voterportal.eci.gov.in पर जाएं
    • “Form 6” चुनें
    • मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन
    • सभी डिटेल्स भरें और दस्तावेज अपलोड करें
    • आवेदन नंबर नोट कर लें

चुनाव आयोग के सीधे जवाब (आम सवालों पर)

सवाल 1: मेरा नाम क्यों कट गया? जवाब: पुराना पता, डुप्लीकेट एंट्री, मृत्यु, स्थानांतरण या गलत जानकारी के कारण नाम हटाया गया।

सवाल 2: क्या 18 साल पूरा होने पर नाम जुड़ सकता है? जवाब: हां, 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरे करने वाले सभी युवा Form 6 से आवेदन कर सकते हैं।

सवाल 3: क्या नाम जुड़वाने के लिए फीस लगती है? जवाब: नहीं, दावा-आपत्ति पूरी तरह मुफ्त है।

सवाल 4: BLO न मिले तो क्या करें? जवाब: तहसील कार्यालय, SDM ऑफिस या हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें।

सवाल 5: अंतिम मतदाता सूची कब आएगी? जवाब: दावा-आपत्ति के बाद 30 अप्रैल 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

हेल्पलाइन नंबर और संपर्क

  • राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 1950 (टोल-फ्री)
  • UP हेल्पलाइन: 1800-180-1950
  • व्हाट्सएप: 9454401111 (UP चुनाव विभाग)
  • ऑनलाइन पोर्टल: voterportal.eci.gov.in

चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी योग्य व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपना नाम जुड़वा सकता है। अगर BLO या केंद्र पर कोई समस्या आए तो तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

नोट: समय सीमा 21 जनवरी 2026 तक है – देर न करें, जल्दी आवेदन करें।

कीवर्ड्स: SIR मतदाता सूची, नाम नहीं है तो क्या करें, दावा-आपत्ति फॉर्म 6, UP SIR 2026, मतदाता नाम जुड़वाने की प्रक्रिया, चुनाव आयोग हेल्पलाइन 1950

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